रांची। साहिबगंज में एक हजार करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले के आरोपित दाहू यादव के पुत्र राहुल यादव ने ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मंगलवार को सरेंडर कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर उसने ईडी कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद कोर्ट ने उसे पांच जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट में उसने गैर जमानतीय वारंट को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उसे निर्देश दिया था कि वह दो जनवरी को ईडी की विशेष अदालत में उपस्थित हो और अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखे। अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर उसे पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वह ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च, 2023 को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था।
राहुल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि वह ईडी को अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जब कोर्ट उन्हें उपस्थिति के लिए तिथि निर्धारित करेगी वह उस समय उपस्थित हो जाएंगे। इस मामले में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित अन्य लोग जेल में बंद है।
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