रांची। झारखंड हाई कोर्ट में चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपित आधुनिक पावर कंपनी की तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की चार्जफ्रेम एवं डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई मंगलवार को हुई। सुनवाई के दौरान एनआईए की बहस पूरी हो गई।
महेश अग्रवाल ने एनआईए के जवाब पर प्रति उत्तर दिया है। अब छह नवंबर को एनआईए के जवाब पर अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल का पक्ष रखा जाएगा। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विकास पहवा, हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता ऋषभ कुमार ने की। रांची की
उल्लेखनीय है कि एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में महेश अग्रवाल और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने उन पर चार्जफ्रेम कर दिया है, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
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