हाई कोर्ट ने असिस्टेंट सिविल इंजीनियर नियुक्ति मामले में जेपीएससी से चार सप्ताह में मांगा जवाब

रांची । झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को असिस्टेंट सिविल इंजीनियर (बैकलॉग) के लिए वर्ष 2015 में वेकेंसी निकले जाने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने को लेकर याचिकाकर्ता विजय मिंज की याचिका पर सुनवाई हुई।
जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने मामले में जेपीएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी, 2024 में होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुभाषित रसिक सोरेन एवं अधिवक्ता शोभा लकड़ा ने पैरवी की।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि जेपीएससी ने वर्ष 2015 में असिस्टेंट सिविल इंजीनियर (बैकलॉग) की वैकेंसी को लेकर 33 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 7/ 2015 निकाला था लेकिन जेपीएससी ने ना तो इस विज्ञापन को रद्द किया और न हीं नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। आठ साल होने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। याचिकाकर्ता ने 2015 में निकाली गई असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया है।

This post has already been read 1893 times!

Sharing this

Related posts