साइबर अपराधी को तीन साल की सजा और दो लाख का जुर्माना

रांची। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा ने मंगलवार को साइबर अपराधी संतोष यादव को दोषी करार करते हुए तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही दो लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह का साधारण कारावास काटना होगा।
अदालत ने साइबर अपराध से कमाये गये 15 लाख 24 हजार 500 जब्त रुपये को सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में जमा करने को कहा है। इस संबंध में देवघर जिले के मधुपुर थाना कांड संख्या 351/17 के दर्ज मुकदमे के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छदम वेश में संतोष यादव धोखाधड़ी और साइबर अपराध कर धन अर्जित करता है। उक्त सूचना के अधार पर संतोष यादव को देवघर के छतापातर स्थित घर से गिरफ्तार किया था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने साइबर अपराध से अर्जित 15 लाख 24 हजार 500 रुपये और मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त किया गया।

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