रांची। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी केके मिश्रा की अदालत में आयकर रिटर्न नहीं भरने से जुड़े एक मामले में आरोपित सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर किया। साथ ही जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने 10 हजार के दो निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा प्रदान की।
गीता कोड़ा को पिछले महीने अपर न्यायायुक्त की अदालत ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। इसके साथ ही निर्देश दिया था कि एक महीने के अंदर संबंधित कोर्ट में सरेंडर कर जमानत प्राप्त करें। उसी दिशा-निर्देश पर गीता कोड़ा ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत प्राप्त की। याचिकाकर्ता की ओर से वकील जितेंद्र कुमार ने पक्ष रखा था।
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग की ओर से आर्थिक अपराध के तहत गीता कोड़ा के खिलाफ 2009-10 में आयकर रिटर्न नहीं भरने को लेकर और उसका सही जानकारी नहीं देने के आरोप में चार जनवरी 2012 में केस दर्ज किया गया था।
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