रांची। चारा घोटाले में देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव समेत अन्य दोषियों की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले को सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। इस मामले में 23 दिसंबर 2017 को सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था। छह जनवरी 2018 को इस मामले में राजद सुप्रीमो को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गयी थी। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में लालू समेत अन्य दोषियों की सजा बढ़ायी जानी चाहिए। सीबीआई के वकील राजीव नंदन प्रसाद का कहना है कि इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी ठहराया था। उनमें सिर्फ जगदीश शर्मा को सात साल की सजा हुई थी,जबकि बाकी छह दोषियों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई ने सजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की हैं।
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