लालू-राबड़ी व तेजस्वी यादव को अदालत में पेश होने का आदेश

नई दिल्ली।  रेलवे के लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कुल 17 आरोपितों को समन जारी किया गया है. सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है. सीबीआई के दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने ये संज्ञान लिया है. बता दें कि इस चार्जशीट में सीबीआई ने पहली बार तेजस्वी यादव को आरोपित बनाया है. लालू यादव के खिलाफ इस मामले में केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय की ओर से मिल गयी है. बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गयी थी. दरअसल, गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. इसी मामले में सीबीआई की ओर से सप्लमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया था. सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की थी उसपर 12 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी. वहीं अब अदालत ने सभी आरोपितों को 4 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने कहा है. इस दिन लालू परिवार को लेकर अहम सुनवाई होगी. तेजस्वी यादव के भी चार्जशीट पर फैसला होगा. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते 12 सितंबर को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी सीबीआई को दे दी थी. जमीन के बदले नौकरी मामले में 21 सितंबर को होने वाली अहम सुनवाई टल गयी थी. 22 सितंबर को हुई सुनवाई में अब अदालत ने सभी को समन जारी करके पेश होने का आदेश दिया है. सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया था कि लालू यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में एक ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी ली गयी है.

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