मनी लॉन्ड्रिंग मामला: मोईन कुरैशी के विदेश जाने की याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी मीट कारोबारी मोईन कुरैशी की विदेश जाने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मोइन कुरैशी ने दुबई और पाकिस्तान जाने की अनुमति देने की मांग की है। मोइन कुरैशी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले ही जमानत दे रखी है। उसे जमानत मिलने के बाद ईडी ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी है। आज ईडी द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि मोईन कुरैशी ने एक व्यवसायी से 5.75 करोड़ रुपये में कहकर वसूले थे कि उसके केस में सीबीआक की मदद ली जाएगी। कुरैशी सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम पर पैसे वसूलता था। कुरैशी को ईडी ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था। कुरैशी पर आरोप है कि उसने हवाला कारोबार के जरिए दुबई, लंदन और यूरोप के शहरों में अवैध तरीके से मोटी रकम भेजी। ईडी ने 2015 में आयकर विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर कुरैशी के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध कानून (फेमा) के तहत जांच शुरू की थी। इन दस्तावेजों में इस मांस कारोबारी और उसकी कंपनियों के हवाला कारोबार में संलिप्तता और फेमा कानून के उल्लंघन में शामिल होने के संकेत मिले थे। माना जाता है कि ईडी के अधिकारी काफी समय से कुरैशी से पूछताछ करना चाहते थे और उन्हें नोटिस भी भेजा था लेकिन वो कभी भी जांच में शामिल नहीं हुआ। पिछले साल तो कुरैशी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों को झांसा देकर फरार हो गया था।

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