भोपाल गैस त्रासदी मामला: केंद्र की मुआवजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर अप्रैल में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। भोपाल गैस त्रासदी मामले में यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स से पीडि़तों के लिए 7844 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में सुनवाई करने को तैयार हो गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स पीडि़त परिवारों के पुनर्वास के लिए ये मुआवजा दें। यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स इस पर राजी नहीं हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि हादसे में हुई मौतों और नुकसान का सही आकलन नहीं किया गया है। केंद्र की याचिका में कहा गया है कि गैस लीक से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त मुआवजा चाहिए। भोपाल गैस पीडि़त महिला उद्योग संगठन ने 2004 में क्युरेटिव पिटीशन दाखिल की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2010 में अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और माना कि पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला।

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