बकोरिया मुठभेड़ः सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज हुई झारखंड सरकार की एसएलपी

रांची। बकोरिया मुठभेड़ कांड में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बकोरिया मुठभेड़ कांड की सीबीआई जांच रोकने के लिए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग काउंसिल तापेश कुमार सिंह ने एसएलपी दायर की थी। 22 अक्तूबर को झारखंड हाईकोर्ट ने बकोरिया मुठभेड़ कांड की सीबीआई जांच के आदेश दिये थे। हाईकोर्ट ने सीआईडी अनुसंधान के कई बिंदुओं पर संदेह जताया था। इसके बाद 19 नवंबर को सीबीआई दिल्ली के स्पेशल सेल ने प्राथमिकी दर्ज की थी। 08 जून 2015 को बकोरिया की तथाकथित मुठभेड़ में माओवादी कमांडर डॉ. अनुराग, पारा टीचर उदय यादव, एजाज अहमद, योगेश यादव समेत 12 लोग मारे गए थे। उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस कांड की जांच सीआईडी पहले ही कर चुकी है, जिसमें इसने झारखंड पुलिस की कार्रवाई को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद 22 अक्टूबर 2018 को झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मुठभेड़ की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। मामले को लेकर झारखंड सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी याचिका दाखिल कर कहा कि झारखंड पुलिस ने 12 नक्सलियों को मार गिराया था। इसी वजह से पुलिस को सताने की कोशिश हो रही है। कोर्ट ने सरकार की इस बात को नहीं माना और सीबीआई जांच को सही मानते हुए सरकार की याचिका खारिज कर दी।

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