न्यूज़ क्लिक के संपादक, एचआर हेड की न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में न्यूज़क्लिक के संस्थापक संपादक परबीर पुरकाइस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की रिमांड आठ दिनों के लिए बढ़ा दी।
दोनों को बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ा दी है.
पुरकैस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद, पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर ने उन्हें 4 अक्टूबर को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसके बाद दोनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई राहत नहीं मिली।
इसके बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. पुरकैस्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि सभी तथ्य झूठे थे और चीन से एक भी पैसा नहीं आया था।
3 अक्टूबर को स्पेशल सेल द्वारा की गई तलाशी, जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कार्यालय परिसर में कुल 37 पुरुष और नौ महिला संदिग्धों से पूछताछ की गई थी। आरोपियों से उनके आवास पर पूछताछ की गई।
पुलिस ने कहा, डिजिटल उपकरण, दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। स्पेशल सेल ने मामले के संबंध में 17 अगस्त को यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत न्यूज क्लिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में न्यूज़क्लिक पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी अरबपति नेविल रायसिंघम से जुड़े नेटवर्क से कथित तौर पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया था।

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