रांची। झारखंड हाई कोर्ट में नगर निकाय चुनाव राज्य सरकार द्वारा नहीं कराये जाने को लेकर रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलको ने अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी सरकार आधी-अधूरी बात के साथ जनता के साथ कोर्ट का समय भी बर्बाद कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है। सरकार कह रही है कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय/पंचायत चुनाव कराए जाएगा लेकिन संविधान का प्रावधान है कि यदि ट्रिपल टेस्ट लंबे समय तक नहीं कराया गया है तो निकाय चुनाव को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।
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