डोपिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए दिया और समय

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2016 के रियो ओलंपिक में अपने ऊपर लगे डोपिंग के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए पहलवान नरसिंह यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को जांच के लिए कुछ और समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी। पिछले 21 जनवरी को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के वकील से पूछा था कि जांच कब तक पूरी होगी। मामले के दो साल से ज्यादा हो गए हैं। आप अधिकारियों से पूछकर कोर्ट को बताएं। सीबीआइ जांच के आदेश 2016 रियो ओलंपिक के बाद दिए गए थे लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी। दरअसल रियो ओलंपिक 2016 में जाने से पहले नरसिंह डोप में दोषी पाए गए थे और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी(नाडा) ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब नरसिंह ने सोनीपत के राई पुलिस थाने में शिकायत दी थी कि उनके साथ साजिश हुई है और शिकायत में एक लड़के का नाम भी दिया था। बाद में नरसिंह ने नाडा में अपील की थी और आरोप लगाया था कि उनके साथ साजिश हुई है। मामले में साजिश के संदेह को देखते हुए नाडा ने रियो ओलंपिक में खेलने के लिए भेज दिया था। लेकिन रियो में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी(वाडा) ने यह कहकर खेलने से रोक दिया कि अगर साजिश हुई है तो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है या नहीं। वाडा ने चार वर्ष का प्रतिबंध लगाने के साथ शर्त रखी कि भारत की जांच एजेंसी दोष मुक्त करती है तो प्रतिबंध हटा लिया जाएगा।

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