रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता पर आपराधिक अवमानना मामला चलाने से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को मामले में राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना।
हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 01 सितंबर, 2021 को एक मामले में सुनवाई के दौरान स्वत: संज्ञान लेते हुए इन दोनों पर अवमानना का मामला चलाने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने हाई कोर्ट रूल के अनुसार अवमानना का मामला चलाने के लिए मामले को वर्ष 2021 में खंडपीठ में भेज दिया था। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल की थी।
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