झारखंड हाई कोर्ट में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी पर 22 अप्रैल को होगी सुनवाई

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई शनिवार को हुई। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
दरअसल, ईडी कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ईडी ने योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है। ईडी की जांच में योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीका से जमीन की खरीद-बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने की खुलासा हुआ है। मामले में ईडी ने 8/2023 दर्ज किया है।
19 अक्टूबर, 2023 को पूछताछ के क्रम में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक ईडी ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की थी। इसके बाद उसे जेल भेजा गया था। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर योगेंद्र तिवारी ने लिया था। ईडी ने योगेंद्र तिवारी और उनके करीबियों के लगभग तीन दर्जन ठिकानों पर बीते 23 अगस्त, 2023 को छापेमारी की थी, जिसके बाद कई बार समन जारी कर योगेंद्र तिवारी को पूछताछ के लिए ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में बुलाया गया था और उससे पूछताछ की थी।

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