झारखंड हाई कोर्ट में वीरेंद्र राम के सहयोगियों की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

रांची। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी हवाला कारोबारी ताराचंद और नीरज मित्तल के सहयोगी हरीश यादव की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई। मामले में कोर्ट ने प्रार्थी और ईडी का पक्ष सुना। इसके बाद कोर्ट ने इन दोनों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में वीरेंद्र राम के दो अन्य सहयोगियों राम प्रकाश भाटिया और सीए नीरज मित्तल ने दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली है।
उल्लेखनीय है कि ताराचंद और हरीश यादव के खिलाफ ईडी ने अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) कोर्ट में दाखिल की है। ताराचंद और हरीश यादव को ईडी ने 23 जून, 2023 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ताराचंद को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी। इन पर वीरेंद्र राम के पैसों का निवेश में सहायता करने का आरोप है। वीरेंद्र राम की ब्लैक मनी को वे विभिन्न बैंकों में लोगो के अकाउंट खुलवाकर व्हाइट करने का काम करते थे। लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाने का काम वह वीरेंद्र राम के सीए नीरज मित्तल के कहने पर करता था।

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