जेपीएससी सिविल सेवा घोटाला: सीबीआई कोर्ट ने 10 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

रांची। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के आरोपितों को सीबीआई कोर्ट से झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को 10 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने हरिबंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, प्रवीण रोहित कुजूर एवं बिजय कुमार सहित अन्य को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपितों ने पिछले दिनों अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। वहीं अजय सिंह बड़ाईक की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 28 फरवरी को सुनाएगी।
जबकि सीमा सिंह एवं मोहन लाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। इससे पूर्व अदालत अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास एवं साधना जयपुरिया की याचिका खारिज कर चुकी है। मामले में अब तक 32 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें से 10 आरोपितों की याचिका खारिज हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई कोर्ट ने मामले में 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों सहित 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।

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