चेक बाउंस मामले में शुभम की सजा बरकरार, अपील याचिका खारिज

रांची। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने गुरुवार को चेक बाउंस केस में सजायाफ्ता शुभम कुमार उर्फ शुभम गिरि की सजा को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल उसकी क्रिमिनल अपील याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। शुभम गिरि को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने इसी वर्ष 2 जुलाई को चेक बाउंस के आरोप में एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 3.90 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
शुभम ने विशाल इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अमित कुमार मुंजल की दुकान से अक्टूबर 2017 में 3.80 लाख का सामान लिया था। इसके एवज में भुगतान के लिए उसे चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था।

This post has already been read 667 times!

Sharing this

Related posts