रांची। ईडी के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट पिटीशन पर छह अक्टूबर को सुनवाई होगी। याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में होगी।
हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की है। दाखिल पिटीशन में डिफेक्ट था, जिसे दूर करने के लिए तीन अक्टूबर तक का समय दिया गया। पिटीशन में जो कमी थी उसे दूर कर लिया गया है।मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाई कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट जाने की छूट दिए जाने को आधार बनाया है। साथ ही ईडी की उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने ईडी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने सहित अन्य वैधता को चुनौती दी है। ईडी को पीएमएलए की इन धाराओं के तहत किसी के बयान दर्ज करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी करने का अधिकार है।
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