भारत में हिंदुत्व की रक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता के सामने कुछ अहम बातें रखीं.
दरअसल, याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भारत में हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दे। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका को लेकर कहा, ”इस तरह कोई कहेगा इस्लाम की रक्षा करो, कोई कहेगा ईसाई धर्म की रक्षा करो.”
गौरतलब है कि याचिका उत्तर प्रदेश के एक निवासी ने दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के अलावा न्यायमूर्ति सिधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप कुछ करते हैं या कुछ बनाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि हर किसी को ऐसा करना चाहिए. इन शब्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करने का ऐलान कर दिया.
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