रांची। झारखंड हाई कोर्ट में चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ की जमीन खरीदने मामले में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। मामले में विष्णु अग्रवाल की ओर से बहस पूरी हो गई। अब 20 दिसंबर को ईडी की ओर से बहस होगी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश दीपक रोशन की कोर्ट में हुई।
सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एसडी संजय एवं हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में विष्णु अग्रवाल के खिलाफ अब आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। विष्णु अग्रवाल मामले में निर्दोष हैं। उन्होंने गलत ढंग से जमीन की खरीदारी नहीं की है।
उल्लेखनीय है कि 18 सितंबर को ईडी कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। 31 जुलाई को रात करीब दस बजे ईडी ने विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है।
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