रांची। झारखंड हाई कोर्ट में टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमिटी) के उग्रवादी नागेश्वर गंझू की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने नागेश्वर गंझू को आर्म्स एक्ट के एक मामले में जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी नागेश्वर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसपर कई अन्य गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
नागेश्वर गंझू तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी का सब जोनल कमांडर था। उसने करीब तीन वर्ष पहले आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं। नागेश्वर पांच लाख रुपये का इनामी उग्रवादी था।
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