झारखंड हाई कोर्ट ने विधायक सरयू राय के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ाई

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने जदयू विधायक सरयू राय को मिली राहत बरकरार रखी है। अदालत ने बुधवार को उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव की ओर से दर्ज करवाए गए मामले में पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 10 जनवरी तक विस्तार दिया है। इसके साथ अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय दिया है।
हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सरयू राय की याचिका पर सुनवाई हुई। उनकी ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बहस की। चुनाव के समय पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार मिलने से सरयू राय को बड़ी राहत मिली है।
उल्लेखनीय है कि गोपनीय दस्तावेज के लीक मामले में विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव की ओर से मई 2022 में डोरंडा थाना में दर्ज करायी गयी थी। रांची के एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आपराधिक साजिश रचकर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संचिका के गोपनीय पन्नों की चोरी करने के आरोप में विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया है। मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है।

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