रांची। साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले में दाहू यादव के बेटे राहुल यादव की जमानत याचिका ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। इससे पहले दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राहुल ने दो जनवरी 2024 को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। ईडी भी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि राहुल को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन वह ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च 2023 को नन बेलेबल वारंट जारी किया था। इसे उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।
This post has already been read 1498 times!