वीडियोकॉन की 13 कंपनियों के समेकन की याचिका मंजूर

मुंबई। कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बाजार नियामक सेबी को सूचित किया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई बेंच ने 08 अगस्त, 2019 को जो आदेश दिया था, उसके तहत वीडियोकॉन समूह की ओर से 13 कंपनियों के समेकन के लिए दायर नए याचिका को स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वीडियोकॉन कंपनी ने बताया कि सीआईआरपी के तहत 13 कंपनियों के कन्सोलिडेशन याचिका को मंजूर करने के साथ ही एनसीएलटी ने महेन्द्र खंडेलवाल को रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) के रूप में नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। खंडेलवाल ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के प्रावधानों के संदर्भ में वीडियोकॉन समूह की 13 कंपनियों की सीआईआरपी प्रक्रिया पर अमल करना शुरू कर दिया है और इन कंपनियों के प्रबंधन और संचालन का नियंत्रण कर लिया है। कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियों को निलंबित कर दिया गया है। कंपनी का प्रबंधन और संचालन का नियंत्रण पहले अनुज जैन के पास था, जिसे एनसीएलटी के निर्देश के बाद महेन्द्र खंडेलवाल को सौंप दिया गया है। एसबीआई की अगुवाई वाले कर्जदाता समूह की अपील पर नेशनल कंपनी अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) की मुंबई पीठ ने 90 हजार करोड़ की कर्ज समाधान प्रक्रिया मामले बहस पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। एनसीएलएटी के चेयरमैन जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कर्जदाता समूह से कहा कि मुंबई पीठ जनवरी में ही बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख चुकी है। इतना ही नहीं 16 अप्रैल, 2019 को सुनवाई सूचीबद्ध किए जाने के बावजूद आदेश नहीं सुनाया। ट्रिब्यूनल में मामला प्रलंबित होने से एसबीआई वीडियोकॉन समूह कंपनियों से कर्ज वसूली नहीं कर पा रही है। नए आदेश के बाद वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 13 कंपनियों वीडियोकॉन टेलीकॉम लिमिटेड, इवांस फ्रेजर एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, मिलेनियम अप्लायंसेज (इंडिया) लिमिटेड, अपकमिंग इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रोवर्ल्ड डिजिटल सॉल्यूशंस लिमिटेड, टेक्नो कार्ट इंडिया लिमिटेड, सेंचुरी अप्लायंसेज लिमिटेड, टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वैल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीई इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सीई इंडिया लिमिटेड और स्काई एप्लाइंसेज लिमिटेड के कंसोलिडेटेड प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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