हाईकोर्ट के निर्देश पर खाली कराया गया घर

रांची हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को नगर के चुटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन रोड पर स्थित एक मकान पर मालिकाना हक जमाये अनिल सिंह से पुलिस ने जबरन मकान खाली कराया। हाईकोर्ट से डिग्री होने के बाद पुलिस न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करने पहुंची थी। मकान खाली कराने के दौरान पुलिस को थोड़ा विरोध का भी सामना करना पड़ा। भारी पुलिस बल के अलावा मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद थे। चुटिया थाना के इंस्पेक्टर रवि ठाकुर ने बताया कि मामला 30 वर्षों से न्यायालय में अनिल सिंह और पाठकजी के बीच चल रहा था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अनिल को घर खाली कराने का निर्देश दिया है, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घर को खाली कराया।

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