हजारीबाग। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत चुनाव कार्य करने से इनकार करने, आचार संहिता का उल्लंघन करने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 की अवहेलना के आरोप में सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय कंडाबेर, केरेडारी के बैजनाथ तिवारी एवं सहायक शिक्षक उच्च मध्य विद्यालय कदमा, कटकमदाग के अवध बिहारी गोप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनको मुख्यालय प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय, बरकट्ठा से संबद्ध किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के द्वारा बैजनाथ तिवारी तथा अवधि बिहारी गोप को लोकसभा चुनाव-2019 के क्रम में मतगणना सहायक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था।
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