महिलाओं के यौन शोषण के मामलों में प्रभावी एक्शन लें राज्य : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में प्रभावी एक्शन के लिए हर जिले में शिकायत निवारण केंद्र बनाएं। कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि वे केंद्र सरकार के बनाये दिशा-निर्देशों का पालन करें। इन केंद्रों में एक ही जगह रेप पीड़ित महिलाओं को हर तरह की मेडिकल, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सहायता मिल पाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो ऐप आधारित टैक्सी सर्विस जैसे ओला और उबेर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी शिकायत निवारण केंद्रों में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुरूप सभी नियमों का पालन करते हुए यौन शोषण संबंधी केसों की पीड़ितों को हर संभव मदद दी  जानी चाहिए।

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