रांची। झारखंड में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सख्त हो गया है। इसके मद्देनजर बोर्ड ने नया सर्कुलर जारी कर दिया। राज्य में चल रहे सभी सरकारी और निजी अस्पताल को बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं सभी बायोवेस्ट डिस्पोजल बैग और डस्टबिन में बार कोड (क्यू आर कोड) भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इससे हॉस्पिटल से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का पूरा रिकॉर्ड बोर्ड के पास उपलब्ध रहे। और पढ़ें : सोना-सोबरन योजना के तहत…
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