रांची। बड़कागांव गोलीकांड मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मंगलवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने जमानत याचिका खारिज की। गौरतलब है कि सोमवार को बड़कागांव गोलीकांड मामले में जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बड़कागांव गोलीकांड मामले में योगेंद्र साव ने जमानत देने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया था। और पढ़ें : ऐतिहासिक और खूबसूरती की मिसाल पिंक सिटी घूमने…
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