उपराज्यपाल की याचिका पर पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  • अदालत ने कहा कि पुड्डुचेरी मंत्रिमंडल अगले आदेश तक कोई भी वित्तीय फैसले नहीं लेगी

नई दिल्ली। पुड्डुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की ओर से उनकी शक्तियों में कटौती करनेवाले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि पुड्डुचेरी मंत्रिमंडल अगले आदेश तक कोई भी वित्तीय फैसले नहीं लेगी। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। किरण बेदी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के पहले की स्थिति बहाल की जाए। किरण बेदी ने कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 10 मई को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। इसलिए इस मामले में यथास्थिति बहाल की जाए। याचिका में कहा गया है कि पुड्डुचेरी के अफसरों को अवमानना की कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। इससे राज्य में हाईकोर्ट के आदेश को लेकर असमंजस का माहौल पैदा हो गया है। कानून के शासन पर खतरा मंडरा रहा है। किरण बेदी की याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश की वजह से उपराज्यपाल का दफ्तर संविधान की धारा 239 के तहत काम नहीं कर पा रही है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश से गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरीटरीज एक्ट,1963 और रुल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पुड्डुचेरी,11963 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार की ने भी मद्रास हाईकोर्ट के फ़ैसलों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले कांग्रेस विधायक लक्ष्मी नारायण को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पिछले 30 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि किरण बेदी राज्य सरकार के रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती दी गई है।

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