तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

  • – पहले चरण में 27 दिसम्बर को, अंतिम चरण में 30 दिसम्बर को चुनाव, मतगणना 2 जनवरी को होगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि 9 नये बने जिलों को छोड़कर सभी जगह चुनाव होंगे। 9 नये जिलों में परिसीमन के बाद चार महीने के भीतर चुनाव होंगे। पिछले 5 दिसम्बर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। डीएमके की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया था कि तमिलनाडु की नवगठित जिले की सीमाओं और उनके जनसंख्या प्रोफाइल में बदलाव किया जाना है। उन्होंने कहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसलिए चुनाव तब तक स्थगित कर देना चाहिए, जब तक यह पूरा न हो जाए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोब्डे ने निर्वाचन आयोग के वकील पीएस नरसिम्हा से पूछा था कि क्या तमिलनाडु में जिलों के विभाजन के बाद परिसीमन जरूरी नहीं है? तब नरसिम्हा ने कहा था कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि परिसीमन प्रक्रिया मूल जिले के विभाजन से पहले की गई जनसंख्या की जनगणना पर आधारित है। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया था कि विभाजन को वापस लिया जा सकता है और तब मतदान कराया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि वो राज्य के 9 विभाजित जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के चुनाव कराने पर सहमत है। याचिका डीएमके ने दायर की थी। डीएमके ने कहा था कि राज्य में अभी डिलिमिटेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए सभी औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की है लेकिन स्थानीय निकाय के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में स्थानीय निकाय के लिए दो चरणों में चुनाव की घोषणा की है। पहले चरण में 27 दिसम्बर को चुनाव होंगे जबकि अंतिम चरण में 30 दिसम्बर को चुनाव होंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 13 दिसम्बर है। निर्वाचन आयोग की घोषणा के मुताबिक दो जनवरी को मतगणना होगी।

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