रांची में धारा 144 लागू, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

रांची अयोध्या फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राजधानी रांची में एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गयी है। जिससे किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। 11 नवंबर के सूर्यादय तक धारा 144  जारी रहेगा। डीसी राय महिमापत रे ने शनिवार को रांचीवासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। डीसी ने अयोध्या मामले के मद्देनजर एहतियात के तौर पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी अंचल अधिकारी और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में अगले दो सप्ताह तक अमन और शांति सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। ऐसे संवेदनशील  क्षेत्र या ऐसे इलाके जहां पूर्व कोई भी साम्प्रदायिक विवाद हुआ हो उन इलाकों में विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने का निदेश दिया गया है। सभी अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अगले दो सप्ताह तक संबंधित थाना प्रभारी और पुलिस उपाधीक्षक के साथ अपने क्षेत्र में लगातार गश्ती करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अप्रिय घटना की संभावना उत्पन्न न हो। किसी भी प्रकार की घटना की त्वरित सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को दें। सभी अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित थाना प्रभारी के साथ नियमित अंतराल पर फ्लैग मार्च करने का निदेश दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

This post has already been read 7277 times!

Sharing this

Related posts