नई दिल्ली। कटे-फटे नोट ना लेने पर लगेगा जुर्माना आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब कटे-फटे नोटों को लेने से इंकार करने या छोटे नोट देने पर बैंक की उस शाखा के ऊपर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
बैंकों के ऊपर यह कार्रवाई ग्राहकों की तरफ से पांच शिकायतें मिलने के बाद की जाएगी। नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक मानस रंजन महांति ने बताया कि कटे-फटे नोटों और सिक्कों को लेकर बैंकों को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। महांति ने बताया कि बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राहक सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए।
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