नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पूर्व मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम की ओर से कहा गया कि उनकी अग्रिम जमानत नहीं देने की कोई वजह नहीं है। उनकी इस दलील का ईडी और सीबीआई ने विरोध किया। पिछले 31 जुलाई को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से आज होने वाली सुनवाई को अगस्त के आखिर तक स्थगित करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि मामले पर सुनवाई नियत समय पर ही होगी। पिछले 30 मई को कोर्ट ने इस मामले में पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक आज तक के लिए बढ़ाई थी। 30 मई को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से सुनवाई तीन हफ्ते के लिए स्थगित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सिंगापुर से साक्ष्य लाने में समय लगेगा। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 1 अगस्त तक के लिए स्थगित करते हुए पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। 26 नवंबर 2018 को सीबीआई और ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर मामलों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। 23 नवंबर 2018 को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम ने पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। वकील अर्शदीप ने दोनों की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए सीबीआई और ईडी के आरोपों से इनकार किया।
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