सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के मुख्यमंत्री बनने को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र, राज्य को नोटिस

नई दिल्ली। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के मुख्यमंत्री बनने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में 2017 में दोषी करार दिए गए तमांग इस पद के लिए कानूनी रूप अयोग्य हैं। तमांग पर आरोप है कि उन्होंने 1994 से 1999 के बीच सिक्किम के पशुपालन मंत्री रहते हुए साढ़े नौ लाख रुपये का घोटाला किया था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा पर सिक्किम हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई थी। उसके बाद उन्हें 10 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2018 तक जेल में गुजारना पड़ा था। तमांग ने पिछले 27 मई को सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि तमांग अभी सिक्किम विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।

This post has already been read 7114 times!

Sharing this

Related posts