नहीं लौटा पाईं लिए पैसे, कोइना मित्रा को मिली 6 महीने की सजा

मुंबई : चेक बाउंसिंग के एक मामले में बॉलीवुड अभीनेत्री कोइना मित्रा को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। मॉडल पूनम सेठी द्वारा दर्ज कराए एक मामले में कोर्ट ने कोइना से 1.64 लाख रुपये की ब्याज सहित 4.64 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है।

पूनम सेठी ने साल 2013 में कोइना के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जबकि फंड्स नहीं होने का कारण कोइना के चेक बाउंस हो गया था। हालांकि कोइना ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और वह फैसले को हायर कोर्ट में चुनौती देंगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने कोइना की तरफ से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। दरअसल केस के मुताबिक, कोइना ने पूनम सेठी से अलग-अलग समय पर लगभग 22 लाख रुपये लिए थे। इस रकम को वापस करने के लिए कोइना ने एक बार पूनम को 3 लाख रुपये का चेक दिया था जोकि बाउंस हो गया था।

पूनम ने कोइना को इसके बाद लीगल नोटिस भेजा था लेकिन जब उन्होंने तब भी रकम वापस नहीं की तो पूनम ने 10 अक्टूबर 2013 में कोर्ट में कोइना के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। सुनवाई के दौरान कोइना ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पूनम सेठी की फाइनैंशल कंडिशन ही ऐसी नहीं है कि वह 22 लाख रुपये उधार दे सकें। इसके अलावा कोइना ने पूनम पर उनके चेक चोरी करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि कोइना के इन आरोपों को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया।

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