हत्या के मामले में पत्नी सहित तीन को आजीवन कारावास

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बोकारो/ के अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को पति की हत्या कराने की दोषी महिला सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने तीनों को 29 मार्च को दोषी करार दिया था। तीन नवंबर 2017 को सियालजोरी थाना क्षेत्र की रहनेवाली रेशमा देवी ने अपने प्रेमी जानकी रजवार तथा सहयोगी प्रह्लाद ठाकुर के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था।
रेशमा का पति रोहनीयाटांड़ निवासी दुर्योधन रजवार इलेक्ट्रो स्टील में कार्यरत था। इस संबंध में मृतक के भाई सूर्यकांत रजवार की शिकायत पर सियालजोरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें जानकी रजवार और प्रह्लाद ठाकुर पर दुर्योधन की हत्या करने और रेशमा पर सहयोग करने का आरोप लगाया था।

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