रांची। चारा
घोटाले
के देवघर कोषागार से संबंधित मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव
की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में
शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत
ने सुनवाई की अगली तिथि पांच जुलाई निर्धारित की है। इस मामले में सीबीआई ने जवाब दाखिल
करने के लिए हाईकोर्ट से समय की मांग की है। सुनवाई के दौरान लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात
कुमार ने सजा की अवधि आधी गुजर जाने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर
की है। उल्लेखनीय है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत
ने लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी थी। लालू आधी सजा काट चुके है। सुप्रीम
कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान
की जा सकती है। इसी आधार पर लालू यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल
की गयी है। 23 सितम्बर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को साढ़े तीन साल की
सजा सुनाई गयी थी। साथ ही उनपर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया था।
This post has already been read 6231 times!