अवैध निकासी दुमका कोषागार से : नहीं मिली लालू यादव को जमानत. अगली सुनवाई 16 अप्रैल को

लालू प्रसाद यादव सुप्रीमो, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को फिलहाल जमानत के लिए इंतजार करना होगा. सभी को गयात होगा की चारा घोटाला में सजायाफ्ता है लालू प्रसाद यादव । दुमका कोषागार मामले में 9 अप्रैल को आधी सजा पूरी होने के बाद इनके वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में इसकी सुनवाई हुई. इस दौरान CBI के अधिवक्ता ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा. अदालत ने CBI को 3 दिन का समय देते हुए एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. हालांकि लालू यादव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोधा किया. मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

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पहले भी खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
इस बार जमानत याचिका में लालू यादव की तरफ से ऐसी दलील दी गई है कि दुमका कोषागार मामले में अदालत से उन्‍हें जितनी सजा मिली थी, उसकी आधी उन्‍होंने पूरी कर ली है. सजा की आधी अवधि पूरी करने पर अब उन्हें जमानत दी जाए. इससे पहले 19 फरवरी 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इंकार कर दिया था. तब लालू की याचिका कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्‍होंने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है.

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