रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसले में अयोग्य ठहराए गए सभी 42 दारोगा को बहाल करने का आदेश देते हुए झारखंड सरकार की याचिका खारिज कर दी है।
जस्टिस एच सी मिश्रा और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए एकलपीठ के फैसले को सही ठहराया है। एकलपीठ ने डेढ़ साल नौकरी करने के बाद निकले गए 42 दारोगा को नौकरी में बहाल करने निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 42 कंपनी कमांडर, सार्जेंट मेजर और एसआई को नियुक्ति के डेढ़ साल बाद यह कहते हुए नौकरी से निकाल दिया कि उनकी नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। बाद में सरकार की ओर से संशोधित सूची जारी की गई, जिसमें 42 नए अभ्यर्थियों को जगह मिली। इस मामले में कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका भी दाखिल की थी।
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