रेप पीड़िता का नाम उजागर करनेवाले मीडिया संस्थानों, केंद्र और दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने हैदराबाद में एक महिला की रेप के बाद हत्या के बाद पीड़िता का नाम उजागर करनेवाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और मीडिया संस्थानों को नोटिस जारी किया है। याचिका यशदीप चहल ने दायर की है।याचिका में कहा गया है कि मीडिया संस्थानों ने रेप पीड़िता का नाम उजागर कर भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए और निपुण सक्सेना के केस में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया इत्यादि पर पीड़िता का नाम या पहचान उजागर नहीं करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया था। यहां तक कि अगर पीड़िता की मौत हो गई हो तब भी पीड़िता की नजदीकी रिश्तेदार या सेशंस जज की अनुमति के बिना नाम या पहचान उजागर नहीं किया जाए।सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा-निर्देश में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए या 376ई के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट से संबंधित एफआईआर भी सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। दिशा-निर्देश में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पीड़िता से संबंधित सभी दस्तावेज सीलबंद कवर में रखेंगे जिसमें उसका नाम या पहचान उजागर हो रहा हो।

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