रांची : डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में हुई. मामले में आरोपी तिरुपुरी मोहन प्रसाद और उनके दो भाइयों का बयान दर्ज किया गया. इस दौरान आरोपी ने सीबीआई के द्वारा लगाए गए आरोप को गलत बताया है. बता दें कि सीबीआई के द्वारा कई वर्षों से गवाहों की गवाही कराई जा रही थी. जिसको बंद करने के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी थी, जिस पर न्यायालय ने सहमति देते हुए 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज करने का आदेश जारी किया था. जिसके आलोक में आरोपियों का बयान दर्ज करने का दौर शुरू कर दिया गया है.
इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत लगभग 116 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. यह मामला लगभग 139 करोड़ रूपये की अवैध निकासी से जुड़ा है, जो चारा घोटाला का यह सबसे बड़ा घोटाला है.
This post has already been read 6705 times!