इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ी

नई दिल्ली : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. आईटीआर फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि जल्‍द से जल्‍द आईटीआर फॉर्म फाइल की जाए. हालांकि इसके लिए फॉर्म 16 और पैन कार्ड जैसे कुछ डॉक्‍युमेंट की जरूरत होगी, जिसे एकसाथ जुटाकर आप ये काम आसान कर सकते हैं.
नए नियमों के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करना जरूरी होगा. आप आईटीआर फाइल करके सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट ले सकते हैं लेकिन 2.5 लाख सालाना कमाई होने पर आईटीआर फाइल जरूर करना होगा. आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको आयकर विभाग के नोटिस या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

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