मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने के आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई 29 जून को

नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने के मामले में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और हरीश खुराना के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में संज्ञान लिया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए 29 जून की तिथि नियत की है। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। पिछले 13 मई को कोर्ट ने ये केस सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था।

याचिका आम आदमी पार्टी झुग्गी-झोपड़ी सेल के अध्यक्ष सुशील चौहान ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 4 मई को केजरीवाल पर हुए हमले के बाद मनोज तिवारी और हरीश खुराना ने प्रेस कांफ्रेंस और ट्विटर पर थप्पड़ मारने वाले को आम आदमी पार्टी का सदस्य बताया। याचिका में कहा गया है कि ऐसा कर इन नेताओं ने आम आदमी पार्टी की छवि वोटर्स के बीच खराब करने की कोशिश की। याचिका में मनोज तिवारी और हरीश खुराना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस चलाने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि पिछले 4 मई को पश्चिमी दिल्ली में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल को खुली जीप में सुरेश नामक एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारा था। सुरेश फिलहाल जमानत पर बाहर है। इस मामले पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे एक नाटक करार दिया था।

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