रांची : पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है. सरकार ने जांच में पाया है कि हेमंत सोरेन ने सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर रांची के हरमू में राजू उरांव से पत्नी कल्पना सोरेन के नाम 51.9 डिसमिल जमीन खरीदी. प्रमंडलीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट पर महाधिवक्ता की राय के आधार पर भू-राजस्व विभाग ने रांची डीसी को कार्रवाई का आदेश दिया है.
महाधिवक्ता ने कहा है कि जमीन खरीदने में सीएनटी एक्ट की धारा-46 का उल्लंघन किया गया है. इस धारा में प्रावधान है कि कोई भी आदिवासी अपनी जमीन उसी थाना क्षेत्र के किसी दूसरे आदिवासी को बेच सकता है. लेकिन यहां हेमंत सोरेन की पत्नी ने जो एड्रेस दिया है, वह गलत है. वह दूसरे थाना क्षेत्र की हैं. जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भले ही एसएआर कोर्ट से परमिशन मिला, लेकिन उस समय कोर्ट को जमीन के वर्तमान मूल्य का ध्यान रखना चाहिए था. इन दोनों ही बिंदुओं पर डीसी रांची को कार्रवाई करने का विभाग ने निर्देश दिया है.
मालूम हो कि इसी जमीन पर सोहराय भवन नामक सुसज्जित और आधुनिक बैंक्वेट हॉल बनाया गया है. 2009 में हेमंत सोरेन ने हरमू में राजू उरांव नामक व्यक्ति से 51.9 डिसमिल जमीन पत्नी कल्पना मुर्मू के नाम से खरीदी. उस समय हेमंत सोरेन की शादी हो चुकी थी. फिर भी दूसरा पता दिखाने के लिए रजिस्ट्री डीड में कल्पना मुर्मू के पति यानी हेमंत सोरेन के बजाय पिता अंपा मांझी का नाम दर्शाया गया है. नियमत: विवाह के बाद कल्पना मुर्मू के पति का नाम और उनका पता ही रजिस्ट्री में दिया जाना चाहिए था. लैंड डीड के अनुसार, इस जमीन का सरकारी मूल्य लगभग 80 लाख दर्शाया गया, लेकिन राजू उरांव को मात्र नौ लाख रुपए का ही भुगतान किया गया.
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