प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मंत्री व विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रदीप पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप है।

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व देवघर की निचली अदालत ने 18 जून को प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद यादव हाईकोर्ट के शरण में गये थे। उधर, देवघर पुलिस निचली अदालत से वारंट प्राप्त करने के बावजूद प्रदीप यादव की गिरफ्तारी अभीतक नहीं कर पायी है। 

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान गोड्डा सीट से झाविमो के उम्मीदवार प्रदीप यादव पर उनकी ही पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ने छेड़खानी और यौन शोषण का आरोप लगाया था।

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