रांच। झारखंड हाई कोर्ट ने रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में घुसकर 17 अगस्त 2019 की रात परिवार के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या तथा दो लोगों को जख्मी करने के मामले में फांसी की सजा पाए अभियुक्त पवन कुमार सिंह की सजा के खिलाफ क्रिमिनल अपील एवं राज्य सरकार द्वारा फांसी को कंफर्म करने वाली याचिका पर गुरुवार काे फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पवन कुमार सिंह की फांसी की सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। साथ ही खंडपीठ ने रामगढ़ की निचली अदालत द्वारा उसे सुनाई गई फांसी की सजा को 25 साल की कैद में बदल दिया। खंडपीठ ने सरकार की ओर से पवन कुमार सिंह को फांसी की सजा को कंफर्म करने की याचिका को भी खारिज कर दिया।
बर्खास्त सीआरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को रामगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 16 मार्च 2023 को सजा सुनाई थी। अदालत ने पवन को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही धारा 307 में 10 साल कारावास और आर्म्स एक्ट में सात साल कारावास की सजा के साथ दोनों ही धाराओं में 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया। मामले में पूर्व डीएसपी संजीव कुमार बेसरा और मेदांता के चिकित्सक के अलावा सभी 16 की गवाही हुई थी।
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