रांची। सांसद निशिकांत दुबे के हवाई जहाज से दिल्ली जाने के दौरान अगस्त 2022 में देवघर में रोके जाने के खिलाफ दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज को निरस्त करने को लेकर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में साेमवार काे हुई। कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दिल्ली में दर्ज जीरो एफआईआर के आधार पर देवघर में दर्ज एफआईआर निरस्त कर दिया।
सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि 31 अगस्त, 2022 को शाम में जब वह प्लेन से दिल्ली जा रहे थे तो तत्कालीन देवघर उपायुक्त मंजूनाथ के कहने पर सुरक्षाकर्मियों ने देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें रोका और जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। इसलिए इससे संबंधित जीरो एफआईआर को रद्द किया जाए। दिल्ली में दर्ज करायी गयी जीरो एफआईआर झारखंड पुलिस को सौंप दिया गया था, जिसके आधार पर देवघर में कुंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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