रांची। झारखंड हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता श्यामली मंडल को उसके शिक्षक पति की मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी, एरियर आफ पेंशन, फैमिली पेंशन आदि सुविधा भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई शनिवार को हुई। मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक सरायकेला-खरसावां कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए।
डीएसई ओर से कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए बताया गया कि आदेश का अनुपालन कर लिया गया है। इसके बाद जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने अवमानना याचिका को समाप्त कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र प्रधान ने पैरवी की।
स्वप्न मंडल साइंस शिक्षक के रूप में 23 दिसंबर, 1976 को ज्वाइन किए थे। वे अपग्रेडेड हाई स्कूल ,कपाली में अप्रैल, 2011 में इंचार्ज हेड मास्टर के पद पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्यामली मंडल को रिटायरल बेनिफिट नहीं मिल पाया था, जिसे लेकर उन्होंने हाई कोर्ट की एकल पीठ में याचिका दाखिल की थी।
एकल पीठ ने 17 जून, 2020 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को रिटायरल बेनिफिट देने का आदेश सरकार को दिया था लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं होने पर श्यामली मंडल ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। इस अवमानना याचिका में जिला शिक्षा अधीक्षक, जमशेदपुर की ओर से कोर्ट के आदेश का अनुपालन रिपोर्ट भी नहीं प्रस्तुत किया गया। साथ ही कोर्ट में शोकाज दायर नहीं किया गया, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 19 दिसंबर को तलब किया था।
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